मध्यप्रदेश राज्य में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत होने के कारण आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा अवैध महुआ शराब एवं शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई के सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं.. उक्त दिशा निर्देश के परिपालन में संभागीय आबकारी उड़नदस्ता की टीम लगातार गश्त की कार्रवाई कर रही है। आज दिनांक 12/09/26 को मुखबिर द्वारा सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता को सूचना दी गई कि न्यायालय अंबिकापुर के पीछे ठेला लगाकर खुलेआम महुआ शराब बेचने वाला राजेंद्र सिंह सरदार मठपारा से महुआ शराब YAMAHA स्कूटी CG15 EL 3101 से लाने गया है। उक्त मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर राजेंद्र सिंह को करसू तालाब के पास पकड़ा गया उसके यामाहा स्कूटी से दो बोरियों में 21 लीटर महुआ शराब जब्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)59(क) के तहत न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल की कार्रवाई की गई।।
सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता ने बताया कि उक्त आरोपी राजेंद्र सिंह के विरुद्ध लगातार शिकायत प्राप्त हो रही थी.. पूर्व में भी राजेंद्र सिंह को महुआ शराब के मामले में जेल दाखिल किया गया है उसके बावजूद यह नहीं सुधर रहा था..यह आदतन अपराधी है।।
उक्त कार्रवाई सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के द्वारा की गई.. कार्यवाही में प्रधान आबकारी आरक्षक अशोक सोनी नगर सैनिक गणेश पाण्डेय रणविजय सिंह एवं रोहित सोनवानी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।।






