नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) नए नियमों का मसौदा तैयार कर रहा है जो यात्रियों को बुकिंग के 48 घंटों के भीतर अतिरिक्त शुल्क दिए बिना अपने टिकट रद्द करने या संशोधित करने की अनुमति दे सकता है। विमानन नियामक ने यह भी सुझाव दिया है कि जब ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से टिकट खरीदा जाता है, तो “रिफंड का दायित्व एयरलाइंस पर होगा क्योंकि एजेंट उनके नियुक्त प्रतिनिधि हैं।” डीजीसीए के मसौदे के अनुसार, एयरलाइंस को बुकिंग के बाद 48 घंटे की अवधि के लिए “लुक-इन विकल्प” प्रदान करना होगा। मसौदे में कहा गया है, “इस अवधि के दौरान, यात्री संशोधित उड़ान के लिए सामान्य प्रचलित किराए को छोड़कर, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं, जिसके लिए टिकट में संशोधन की मांग की गई है।” n18oc_ Indian18oc_breaking-newsNews18 मोबाइल ऐप – https://onelink.to/desc-youtube
आखरी अपडेट: 04 नवंबर, 2025, 12:09 IST










