January 15, 2026

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जुनवानी में गैर-वर्णनात्मक नर बकरों का बधियाकरण, पशुधन नस्ल सुधार की दिशा में अहम पहल, प्रजनन नियंत्रण व आय वृद्धि पर दिया गया जोर, वैज्ञानिकों ने दी तकनीकी जानकारी 40 बोरी धान गबन मामले में दुकानदार पर एफआईआर दर्ज, धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त जतन बना विशेष बच्चों के लिए संबल, डीईआईसी रायगढ़ से बदली हजारों जिंदगियां, 2016 से अब तक 19,683 बच्चों को मिला निःशुल्क विशेषज्ञ उपचार, प्ले-स्कूल जैसे वातावरण में स्वास्थ्य सेवाओं का अनूठा मॉडल राष्ट्र गौरव पारस रत्न सम्मान से नवाजे गये शिक्षक मुरलीधर गुप्ता, मा.डाॅ.अरूण कुमार वन पर्यावरण मंत्री उ.प्र.सरकर, डाॅ महेंद्र देव निर्देशक मा.शि परिषद उ.प्र.के हाथो से सम्मानित बगीचा में जिंदल फाउंडेशन का विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ, जशपुर जिले के बगीचा में सैकड़ों लोगों ने लिया विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कंट्रोल रूम से नदारद रहने वाले 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी
जुनवानी में गैर-वर्णनात्मक नर बकरों का बधियाकरण, पशुधन नस्ल सुधार की दिशा में अहम पहल, प्रजनन नियंत्रण व आय वृद्धि पर दिया गया जोर, वैज्ञानिकों ने दी तकनीकी जानकारी 40 बोरी धान गबन मामले में दुकानदार पर एफआईआर दर्ज, धान खरीदी व्यवस्था में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त जतन बना विशेष बच्चों के लिए संबल, डीईआईसी रायगढ़ से बदली हजारों जिंदगियां, 2016 से अब तक 19,683 बच्चों को मिला निःशुल्क विशेषज्ञ उपचार, प्ले-स्कूल जैसे वातावरण में स्वास्थ्य सेवाओं का अनूठा मॉडल राष्ट्र गौरव पारस रत्न सम्मान से नवाजे गये शिक्षक मुरलीधर गुप्ता, मा.डाॅ.अरूण कुमार वन पर्यावरण मंत्री उ.प्र.सरकर, डाॅ महेंद्र देव निर्देशक मा.शि परिषद उ.प्र.के हाथो से सम्मानित बगीचा में जिंदल फाउंडेशन का विशाल स्वास्थ्य जांच शिविर, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया शुभारंभ, जशपुर जिले के बगीचा में सैकड़ों लोगों ने लिया विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ कंट्रोल रूम से नदारद रहने वाले 6 कर्मचारियों को नोटिस जारी

नाबालिग से अनाचार के आरोपी शिशुपाल को 20 साल की सश्रम कैद

रायगढ़. नाबालिग बालिका के साथ लंबे समय तक अनाचार के गंभीर मामले में रायगढ़ फास्ट्रेक कोर्ट ने आरोपी शिशुपाल सेठ को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला थाना चक्रधरनगर, जिला रायगढ़ का है, जहां पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पूर्ण की थी।
अभियोजन के अनुसार आरोपी ने नाबालिग पीड़िता को जान से मारने की धमकी देकर, सामाजिक बदनामी का भय दिखाकर और उसकी नाबालिग होने का लाभ उठाते हुए लगातार शारीरिक शोषण किया। पीड़िता लंबे समय तक डर और दबाव के कारण इस अपराध की जानकारी किसी को नहीं दे सकी। विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष पीड़िता के बयान, चिकित्सकीय साक्ष्य, परिस्थितिजन्य प्रमाण तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, जिनका सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध माना। फास्ट्रेक कोर्ट रायगढ़ के न्यायाधीश देवेंद्र साहू ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध यौन अपराध अत्यंत गंभीर श्रेणी के अपराध हैं और ऐसे मामलों में कठोर दंड दिया जाना आवश्यक है, ताकि समाज में भयमुक्त वातावरण बन सके और अपराधियों को स्पष्ट संदेश जाए।
इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन ठाकुर के साथ एडवोकेट प्रवीण कुमार त्रिपाठी एवं एडवोकेट उपासना कुलदीप ने सशक्त रूप से पैरवी की। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों की कड़ी को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष रखते हुए यह सिद्ध किया कि आरोपी द्वारा किया गया कृत्य न केवल कानून के विरुद्ध है बल्कि समाज की नैतिकता और मानवता के भी खिलाफ है। न्यायालय के इस फैसले से पीड़िता को न्याय मिला है और यह निर्णय नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

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