घरघोड़ा। जिला अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के विद्वान न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने हत्या के एक गंभीर मामले में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹1000 का अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि यह घटना चौकी रैरूमा खुर्द, थाना धर्मजयगढ़ अंतर्गत ग्राम सकरलिया की है। यहां आरोपी रत्थू राम राठिया एवं सीताराम राठिया ने मृतक श्याम लाल राठिया के साथ जंगली सूअर के मांस को अकेले खा जाने की बात को लेकर विवाद किया। विवाद के दौरान आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और लाठी-डंडों से बेरहमी से मारपीट की। हमले में मृतक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। घायल श्याम लाल को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया, किन्तु गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई। घटना के पश्चात मृतक के पिता घना राम राठिया की रिपोर्ट पर थाना धर्मजयगढ़ में अपराध क्रमांक 55/2019 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना की गई। जांच उपरांत आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 एवं 34 के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के पश्चात न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि जंगली सूअर के मांस जैसी मामूली बात ने एक व्यक्ति की जान ले ली। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में थे, जिसने विवाद को हिंसक रूप दे दिया। यह घटना समाज के लिए चिंतन का विषय है, क्योंकि क्षेत्र में अधिकांश आपराधिक घटनाएं शराब के नशे के कारण ही घटित होती हैं, फिर भी इसके प्रति जागरूकता का अभाव आज भी बना हुआ है।









