August 3, 2026

ऐप डाउनलोड करें

गुम बालिका की दस्तयाब, नाबालिग को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल गुरु-शिष्य ने रचा इतिहास, तगड़ी फाइट के बाद भारत के नाम किया स्वर्ण पदक, रायगढ़ की बेटी अनिया सिंह ने अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता गोल्ड बिलासपुर में पनीर एनालॉग और गैर-दुग्ध उत्पादों पर सख्ती, खाद्य कारोबारियों को जारी चेतावनी छत्तीसगढ़ में नकली डेयरी उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध, सरकार का बड़ा फैसला खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर पर सख्ती के दिए निर्देश, उपभोक्ताओं को भ्रमित करने पर होगी कार्रवाई इनर व्हील क्लब ऑफ रायगढ़ सेंट्रल ने उत्साहपूर्वक मनाया फ्रेंडशिप डे
गुम बालिका की दस्तयाब, नाबालिग को भगा ले जाने वाला आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल गुरु-शिष्य ने रचा इतिहास, तगड़ी फाइट के बाद भारत के नाम किया स्वर्ण पदक, रायगढ़ की बेटी अनिया सिंह ने अंतरराष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में जीता गोल्ड बिलासपुर में पनीर एनालॉग और गैर-दुग्ध उत्पादों पर सख्ती, खाद्य कारोबारियों को जारी चेतावनी छत्तीसगढ़ में नकली डेयरी उत्पादों पर एक साल का प्रतिबंध, सरकार का बड़ा फैसला खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने एनालॉग पनीर पर सख्ती के दिए निर्देश, उपभोक्ताओं को भ्रमित करने पर होगी कार्रवाई इनर व्हील क्लब ऑफ रायगढ़ सेंट्रल ने उत्साहपूर्वक मनाया फ्रेंडशिप डे

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय घरघोड़ा के विशेष न्यायाधीश( पॉक्सो) सहाबुद्दीन कुरैशी ने न्यायालय में सुनवाई करते हुए 13 साल की नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी सिकंदर भारती पिता इंद्रदेव भारती निवासी ताराईमाल पूंजीपथरा जिला रायगढ़ को दोषी पाते हुए धारा 376 506 भादवि एवं 6 पॉक्सो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास की सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अर्चना मिश्रा ने प्रकरण के संबंध में बताया कि ग्राम पूंजीपथरा में आरोपी प्लांट में काम करता था। तथा वह वर्ष 2024 को दोपहर में नाबालिग बालिका को जबरन अपने साथ लेकर लेबर कॉलोनी में बलात्कार की घटना किया था। जिस पर पीडि़त के परीजनों द्वारा पीडि़त से पूछताछ करने पश्चात तत्काल थाना पूंजीपथरा में अपराध दर्ज कराया गया था जहां धारा 376 506 (2 )भारतीय दंड संहिता एवं छह लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबध हुआ था। प्रकरण में सभी गवाहों का न्यायालय में कथन कराया गया और दोनों पक्षों के वकीलों के दलीलों को सुनने के पश्चात न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और उसे धर 376 भादवि और 6 पॉक्सो के तहत आजीवन कारावास जाने यानि शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास की सजा और जुर्माना से दंडित किया गया है। न्यायालयों द्वारा शीघ्र सुनवाई कर दोषी पाए गए अपराधियों को दंडित किए जाने से लोगों के मन में न्यायालय के प्रति विश्वास बढ़ा है।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

और पढ़ें
9
Did you like our Portal?

Did you like our Portal?