July 2, 2026

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हाथियों को प्रताड़ित करने वालों पर वन विभाग की कार्रवाई, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का लिया संज्ञान, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई तमनार पुलिस की बड़ी सफलता, CHP चौक हिंसा के मुख्य आरोपी राजेश मरकाम गिरफ्तार, आरोपी राजेश मरकाम पुलिस पर जानलेवा हमला, लूटपाट, आर्म्स एक्ट और बलवा जैसी गंभीर धाराओं के तहत दर्ज चार अपराधों में था नामजद आरोपी कोतवाली पुलिस ने गुमशुदा महिला को सुरक्षित परिजनों से मिलाया, डायल-112 की तत्परता और कोतवाली पुलिस की सतर्कता से मानसिक रूप से परेशान महिला सकुशल घर पहुंची “अभियान संवेदना” के तहत धरमजयगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, युवती से छेड़छाड़ और बीच-बचाव करने आए युवक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाला आरोपी गिरफ्तार मानव तस्करी के 4 वर्ष से फरार आरोपी को जशपुर से किया गिरफ्तार, 17 वर्षीय बालिका को बेचने की साजिश में शामिल फरार आरोपी रामा चौहान धरमजयगढ़ पुलिस गिरफ्त में, न्यायिक रिमांड पर भेजा गया नाद मंजरी और मंगलम महाउत्सव में रायगढ़ की बेटियों ने जीते कई पुरस्कार
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हाथियों को प्रताड़ित करने वालों पर वन विभाग की कार्रवाई, दो मुख्य आरोपी गिरफ्तार, सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का लिया संज्ञान, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई

रायगढ़। रायगढ़ वनमंडल ने जंगली हाथियों को प्रताड़ित करने और वन्यजीवों के प्रति गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए दो मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के ग्राम छर्राटांगर में खेतों में पहुंचे दो जंगली हाथियों पर कुछ लोगों द्वारा पत्थर फेंकने, पटाखे फोड़ने तथा उन्हें भयभीत कर भगाने का प्रयास करते हुए देखा गया था। वीडियो सामने आते ही वन विभाग ने तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की और आरोपियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की।
वनमंडलाधिकारी अरविंद पी.एम. के निर्देशन, उप वनमंडलाधिकारी घरघोड़ा आशुतोष मांडवा के मार्गदर्शन तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी विक्रांत कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर वीडियो की गहन जांच की। तकनीकी एवं मैदानी जांच के आधार पर मनमोहन राठिया एवं करम सिंह राठिया की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। दोनों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 2(16), 9, 51 एवं 52 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
डीएफओ की अपील: हाथियों से दूरी ही सबसे बड़ी सुरक्षा
वनमंडलाधिकारी अरविंद पी.एम. ने कहा कि जंगल से लगे क्षेत्रों में हाथियों की उपस्थिति की सूचना मिलने पर लोग किसी भी परिस्थिति में उनके नजदीक न जाएं। मोबाइल से वीडियो या रील बनाने के लिए हाथियों के करीब जाना अत्यंत खतरनाक हो सकता है। हाथियों को पत्थर मारना, पटाखे फोड़कर डराना, उनका पीछा करना अथवा किसी भी प्रकार से उन्हें उकसाना गैर-जमानती एवं दंडनीय अपराध है। ऐसे कृत्य न केवल वन्यजीव संरक्षण कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि मानव-हाथी संघर्ष को भी बढ़ावा देते हैं, जिससे जनहानि की आशंका कई गुना बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि हाथियों के दिखाई देने पर तत्काल वन विभाग को सूचना दें और विभागीय दल के निर्देशों का पालन करें। वन्यजीवों को उकसाने, प्रताड़ित करने या भीड़ एकत्र कर उन्हें घेरने जैसी घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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Author: Sailaab News

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