March 15, 2026

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अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

 

घरघोड़ा । न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोप में अभियुक्त गण संजय यादव एवं संजू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा अर्थ दंड से भी दंडित करने का दण्डा देश दिया।

मामले का संक्षिप्त विवरण बताते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया, कि मामला थाना घरघोड़ा के अंतर्गत का है दिनांक 19 से 2019 को घर घोड़ा फोकट पारा निवासी प्रार्थी विकास यादव ने थाना घरघोड़ा में उपस्थित होकर अभियुक्त गण संजय यादव एवं संजू यादव के विरुद्ध इस आशय का रिपोर्ट दर्ज कराया की सुबह 6:00 बजे उसे पता चला कि उसके चाचा सहदेव यादव एवं उसके रिश्ते के चाचा रमेश यादव को भोठो मुड़ा तालाब के पास टिकरा में मारपीट किए हैं तथा उन्हें गंभीर चोट आई है उनके सर से खून निकला है और वह वहीं पर बेहोश है उक्त सूचना प्राप्त होने पर प्रार्थी घटनास्थल पहुंचकर डायल 112 के माध्यम से शासकीय अस्पताल घर घोड़ा उपचार हेतु आहत गण को पहुंचाया ,जिन्हें अत्यधिक चोट के कारण बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रायगढ़ रेफर कर दिया गया था ।जिला अस्पताल में इलाज चल रहा था इसी दौरान घटना के परिणाम स्वरूप आहत सहदेव यादव की मृत्यु हो गई तथा आहत रमेश के सिर में प्राण घातक चोट आई थी जिसका इलाज पश्चात छुट्टी कर दी गई थी।
प्रार्थी की सूचना के आधार पर थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 118/ 2019 में अपराध पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई विवेचना उपरांत अभियुक्त गण के द्वारा आहत एवं मृतक के साथ मारपीट किए जाने का साक्ष्य मिलने पर तत्कालीन विवेचना अधिकारी उप निरीक्षक एस के दुबे ने प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 302 ,307 ,294 ,506 /34 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

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