सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने आरोपी चंद्रशेखर अंगारे पिता शम्भू लाल अंगारे निवासी शुक्लाभाटा (सोहागपुर) बिलाईगढ़, थाना सरसींवा को गुंडागर्दी, गाली, मारपीट, बलवा, जुआ खेलने, अवैध शराब बेचने पर 16 बार विभिन्न अपराध में एफआईआर दर्ज और 13 बार अपराध पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं समीपवर्ती जिला रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा व महासमुंद की सीमाओं में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए चंद्रशेखर अंगारे को जिला बदर किया है और इन सभी जिलों की सीमाओं में निष्कासित अवधि तक किसी भी दशा में न्यायालय ने पूर्व अनुमति प्राप्ति के बिना प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।









