August 2, 2026

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रायगढ़ पुलिस को तमनार के चर्चित दोहरे हत्याकांड में मिली महत्वपूर्ण सफलता , चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा 20 साल के संघर्ष का असर! पीडब्ल्यूडी के आश्वासन के बाद खुला चक्का जाम, 15 अगस्त तक सड़क को चलने योग्य बनाने का वादा स्मार्ट मीटर हटाओ” अभियान का आगाज़, उपभोक्ताओं का फूटा आक्रोश – “यह स्मार्ट नहीं, बिजली बिल की लूट का मीटर है” महलोई में ग्रामीण पर हत्या की नीयत से टंगिया से वार, आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार, पत्नी के लापता होने के शक पर आरोपी ने बुजुर्ग पर टंगिया से किया था जानलेवा हमला सांप के काटने से दो मौत, एक का इलाज जारी, बीती रात की घटना, परिजनों में पसरा मातम गोलीकांड में बड़ा फैसला: महिला हत्याकांड के दोषी भाई-बहन को उम्रकैद, पुराने विवाद ने ली थी जान
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तालाब नहाने गई नाबालिग से अनाचार, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

रायगढ़. रायगढ़ जिले में तालाब नहाने गई नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर जबरन संबंध बनाने वाले आरोपी को न्यायालय ने 20 साल सश्रम कारावास और जुर्माने से दंडित किया है।
मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि पीडिता के परिजनों ने पुसौर थाना में रिपोर्ट लिखाते हुए बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी 14 सितंबर 2024 को गांव के तालाब में नहाने गई थी जहां गणेश उरांव 20 साल, ने तालाब के पास उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और जबरन शारीरिक संबंध बनाया। जिसके बाद पीडिता ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।
इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो के विद्वान न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गणेश उरांव 20 साल निवासी सोडेकेला को 20 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नही करने पर अलग से चार माह का कारावास भुगताने को भी कहा गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

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Author: Sailaab News

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