August 10, 2026

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श्रावण मास के सोमवार एवं सोमप्रदोष पर 10 अगस्त को होगा भव्य महारुद्राभिषेक, श्रद्धेय धर्माचार्य श्री सोमेश परसाई जी के सानिध्य में होगा धार्मिक अनुष्ठान, शाम 4 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम ऑपरेशन क्लीन हंट” के तहत रायगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई— 60 किलो गांजा तस्करी के फरार मुख्य सप्लायर को ओडिशा के बौद्ध जिले से गिरफ्तार कर भेजा गया जेल शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकास को मिल रही गति-वित्त मंत्री ओपी चौधरी, पुसौर क्षेत्र में 1.92 करोड़ के विकास कार्यों का वित्त मंत्री ने किया लोकार्पण एवं भूमिपूजन ऑपरेशन आघात : गेजामुड़ा में महिला समूह और ग्रामीणों ने पुलिस के साथ चलाया नशामुक्ति अभियान, 20 बोरी महुआ लहान और भारी मात्रा में महुआ पास नष्ट हाथी ने बुजुर्ग ग्रामीण को कुचलकर उतारा मौत के घाट, इलाके फैली सनसनी, देर रात की घटना क्राइम मीटिंग में एडिशनल एसपी अनिल सोनी के सख्त निर्देश—लंबित गंभीर अपराधों का प्राथमिकता से करें निराकरण, अपराध दर्ज होने के बाद समयसीमा का रखें ध्यान, 60 दिन के भीतर सामान्य मामलों के निराकरण के निर्देश
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शराब बेचने वाले आरोपी को 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 25,000 अर्थदंड की सजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा के न्यायालय से आबकारी एक्ट प्रकरण में मात्र 2 माह 4 दिन में आया फैसला

रायगढ़। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा दामोदर प्रसाद चंद्रा के न्यायालय द्वारा 19 मई को दांडिक प्रकरण क्रमांक 151/2026 में थाना घरघोड़ा के आबकारी एक्ट के अपराध क्रमांक 93/2026 के आरोपी कन्हैया लाल डनसेना 31 साल निवासी ग्राम घरघोड़ी थाना घरघोड़ा को आबकारी एक्ट की धारा 34(2) में दोषसिद्ध पाकर एक वर्ष का सशश्रम कारावास के साथ 25000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है । यहां उल्लेखनीय है कि अपराध कायम होने के 2 माह 4 दिन में यह फैसला आया है । इस मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी   सत्यप्रकाश महिलाने द्वारा पैरवी की गई है तथा प्रकरण की विवेचना प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक, थाना घरघोड़ा द्वारा की गई है ।
न्यायालय का यह फैसला एसएसपी शशि मोहन सिंह द्वारा नशे के विरूद्ध जिले में चलाये जा रहे “ऑपरेशन आघात” के तहत जिला पुलिस की महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है ।
प्रकरण के संबंध में 15 मार्च को ग्राम घरघोड़ी में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव के नेतृत्व में घरघोड़ा पुलिस टीम द्वारा शराब रेड कार्यवाही की गई थी। कार्यवाही के दौरान आरोपी कन्हैया लाल डनसेना के कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब, जिसकी कीमत लगभग 10,500 थी, को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक द्वारा की गई। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 93/2026 धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया तथा अभियोग पत्र क्रमांक 59/2026 तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव के मार्गदर्शन पर विवेचनाधिकारी प्रधान आरक्षक अरविंद पटनायक द्वारा विवेचना के दौरान 6 गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा 11 दस्तावेज एवं आर्टिकल दस्तावेज न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए। न्यायालय में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दलीलें प्रस्तुत की गईं। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों के बयान एवं साक्ष्य प्रभावी पाए गए। माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण कर आरोपी के कब्जे से 70 लीटर महुआ शराब की जप्ती प्रमाणित पाई गई तथा आरोपी को धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹25,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

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