August 4, 2026

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रेत माफियाओं पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार का बड़ा एक्शन, 20 से ज्यादा डंपर अवैध बालू जब्त, पूंजीपथरा में मची हड़कंप बस स्टैंड प्रतीक्षालय में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी बिलासपुर में डेयरी एवं दुग्ध उत्पाद कारोबारियों की बैठक 5 अगस्त को प्रशिक्षण से स्वावलंबन तक पहुंच रहीं ग्रामीण महिलाएं, विजयलक्ष्मी समाज कल्याण समिति एवं NABARD की पहल से महिला उद्यमियों को मिला बाजार का अवसर पुलिस के हत्थे चढ़ा ‘सीरियल चोर’ 1 बाइक, 2 स्कूटी के साथ सूने मकान और गैस सिलेंडर चोरी की वारदातों का एक साथ खुलासा रायगढ़ में बैंकों की सुरक्षा व्यवस्था का औचक निरीक्षण, पुलिस ने सुरक्षा मानकों की परखी तैयारियां , सीसीटीवी, अलार्म और गार्ड व्यवस्था का लिया जा रहा जायजा
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तत्कालीन थाना प्रभारी शरद चन्द्रा की सटीक विवेचना से नशीली दवा के सौदागर को 12 साल की कड़ी कैद

 

​रायगढ़। जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस को एक बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक शरद चन्द्रा के कुशल नेतृत्व और सटीक विवेचना के परिणाम स्वरूप, विशेष न्यायालय (NDPS एक्ट) रायगढ़ ने आरोपी को 12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

​क्या था मामला?
​घटना 25 जुलाई 2023 की है, जब मुखबिर की सूचना पर घरघोड़ा पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी विकास महंत (निवासी नवागढ़) को गिरफ्तार किया था। आरोपी के पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल ( Spasmo – Proxyvon प्लस ) बरामद की गई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन तत्कालीन थाना प्रभारी शरद चन्द्रा के नेतृत्व में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(सी) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

​विवेचना की मजबूती बनी सजा का आधार
इस केस की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी पुलिस द्वारा की गई वैज्ञानिक और विधिक विवेचना रही। निरीक्षक शरद चन्द्रा के निर्देशन में पुलिस टीम ने ​NDPS एक्ट के कड़े प्रावधानों का अक्षरश: पालन किया। साथ हीं ​जब्ती की कार्रवाई से लेकर गवाहों के बयान दर्ज करने तक, हर स्तर पर पुख्ता साक्ष्य जुटाए।​ न्यायालय में साक्ष्यों को इतनी मजबूती से प्रस्तुत किया गया कि बचाव पक्ष के पास कोई ठोस तर्क शेष नहीं रहा।

​न्यायालय का फैसला
​विशेष न्यायाधीश (NDPS एक्ट) रायगढ़, अश्वनी कुमार चतुर्वेदी के न्यायालय ने प्रकरण के तथ्यों और साक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी विकास महंत को दोषी पाया।

15 दिसंबर 2025 को सुनाए गए फैसले में आरोपी को ​12 वर्ष का कठोर कारावास /1,20,000 रुपये का अर्थदंड (जुर्माना न भरने पर 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास). कि सजा सुनाई है।

​पुलिस की छवि हुई मजबूत
​निरीक्षक शरद चन्द्रा की इस प्रभावी कार्यप्रणाली की क्षेत्र में सराहना हो रही है। कानून के जानकारों का मानना है कि नशीली दवाओं जैसे गंभीर मामलों में जांच अधिकारी की थोड़ी सी भी लापरवाही आरोपी को लाभ पहुंचा सकती है, किंतु शरद चन्द्रा द्वारा तैयार की गई “वाटर-टाइट” चार्जशीट ने यह सुनिश्चित किया कि अपराधी कानून के शिकंजे से बच न सके। इस फैसले से क्षेत्र के नशा तस्करों में हड़कंप है और आम जनता का पुलिस की कार्यप्रणाली पर विश्वास और सुदृढ़ हुआ है।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

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