August 13, 2026

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जिला कांग्रेस ने मनाया पारंपरिक हरेली तिहार, गेड़ी चढ़कर व नारियल फेंककर निभाई छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परंपरा आवास योजना के हितग्राहियों के बच्चों ने जाना स्वतंत्रता संग्राम, संविधान व वीर शहीदों का गौरवशाली इतिहास, सूर्य विहार व कृष्ण वाटिका में प्रश्नोत्तरी, रंगोली प्रतियोगिता, बच्चों ने दिखाई प्रतिभा रायगढ़ चैम्बर की नई टीम को प्रदेश उपाध्यक्ष सुशील रामदास अग्रवाल ने दी बधाई दो महीने से वेतन अटका, उधारी के सहारे घर चला रहे शराब दुकानों के सुरक्षाकर्मी हरेली तिहार पर बैगा ने किया गांव की खुशहाली और अच्छे फसल की कामना लेकर किया पूजा पाठ, पाठ माउली, घाट माउली , गौटीन गौंटिया, भात परसी, ठाकुर देव और रक्सा की हुई पूजा विश्व आदिवासी मूलनिवासी दिवस पर रायगढ़ में निकली भव्य रैली, समाज ने महापुरुषों को किया नमन
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छेड़खानी एवं महिला की गरिमा भंग करने के मामले में तीन आरोपी दोषसिद्ध, उप निरीक्षक गिरधारी साव की प्रभावी विवेचना से पांच साल पुराने मामले में दोषियों को 3-3 वर्ष के सश्रम मिली सजा

रायगढ़ । दामोदर प्रसाद चंद्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, घरघोड़ा के न्यायालय द्वारा छेड़खानी एवं महिला की गरिमा भंग करने के एक महत्वपूर्ण प्रकरण में तीन आरोपियों तरुण कुमार साहू, छबिलाल साहू एवं उग्रसेन साहू को दोषसिद्ध पाते हुए 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।
मामला थाना पूंजीपथरा क्षेत्र का है, जिसकी विवेचना तत्कालीन थाना पूंजीपथरा में पदस्थ उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा की गई थी। अभियोजन की ओर से प्रकरण की प्रभावी पैरवी श्री सत्यनारायण महिलाने, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।
अभियोजन के अनुसार, 23 अक्टूबर 2020 को पीड़िता ने थाना पूंजीपथरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दिनांक 14 अक्टूबर 2020 को वह अपने मंगेतर के साथ मोटरसाइकिल से बंजारी मंदिर, तराईमाल दर्शन करने गई थी। मंदिर से वापस लौटते समय गोदगोदा नाला घाट के समीप पीड़िता दिशा मैदान के लिए नाला की ओर गई थी। उसी दौरान आरोपी तरुण साहू, छबिलाल साहू एवं उग्रसेन साहू वहां पहुंचे और पीड़िता तथा उसके मंगेतर के साथ गाली-गलौज करते हुए उनके पास से नगदी एवं मोबाइल ले लिए। आरोपियों ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करते हुए उसके और उसके मंगेतर के कपड़े उतरवाकर अश्लील फोटो एवं वीडियो तैयार किए तथा उन्हें वायरल करने की धमकी देकर राशि की मांग की।
पीड़िता की रिपोर्ट पर थाना पूंजीपथरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा पीड़िता सहित अन्य गवाहों के कथन दर्ज किए गए तथा तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन जप्त किए गए। जप्त मोबाइलों का वैज्ञानिक परीक्षण कराया गया, जिसमें आरोपियों द्वारा पीड़िता के अश्लील वीडियो बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए।
विचारण के दौरान माननीय न्यायालय में पीड़िता, उसके मंगेतर सहित कुल 09 साक्षियों के बयान कराए गए तथा 16 दस्तावेजी एवं भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। न्यायालय ने साक्ष्यों एवं गवाहों के कथनों के आधार पर यह पाया कि आरोपियों द्वारा पीड़िता की अश्लील फोटो एवं वीडियो तैयार कर उन्हें वायरल करने की धमकी दी गई तथा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए तीनों आरोपियों को धारा 354-क, 354-ग एवं 509-क भारतीय दंड संहिता के तहत दोषसिद्ध पाया तथा धारा 354-क एवं 354-ग के तहत 03-03 वर्ष, 509-क में 01-01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया। हालांकि, अभियोजन पक्ष लूटपाट से संबंधित धाराओं को सिद्ध करने में सफल नहीं हो सका।
यह निर्णय महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के मामलों में प्रभावी विवेचना एवं सशक्त अभियोजन के महत्व को रेखांकित करता है तथा ऐसे अपराधों के प्रति न्यायालय के गंभीर दृष्टिकोण को दर्शाता है।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

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