बिलासपुर। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग, बिलासपुर द्वारा जिले के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं, फुटकर एवं थोक विक्रेताओं तथा डेयरी (दूध एवं दुग्ध उत्पाद) व्यवसायियों की महत्वपूर्ण बैठक 5 अगस्त को आयोजित की जाएगी।
उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार, आयुक्त खाद्य सुरक्षा छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य में पनीर एनालॉग एवं अन्य गैर-दुग्ध खाद्य उत्पादों, जो पनीर, क्रीम, मक्खन अथवा अन्य दुग्ध उत्पादों की नकल करते हैं, के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण और विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।
विभाग ने बताया कि यह निर्णय उपभोक्ता हितों, निष्पक्ष व्यापार व्यवहार तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य संरक्षण को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।
इस संबंध में व्यवसायियों को प्रतिबंधात्मक आदेश की जानकारी देने एवं खाद्य सुरक्षा संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा के लिए 5 अगस्त को दोपहर 12 बजे इंडियन कॉफी हाउस, शिव प्लाजा, सरकंडा, बिलासपुर में बैठक आयोजित की गई है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिले के सभी डेयरी संचालकों, थोक एवं फुटकर विक्रेताओं तथा संबंधित खाद्य कारोबारियों से बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने की अपील की है। विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक में प्रतिबंध आदेश एवं खाद्य सुरक्षा मानकों की विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी।











