August 11, 2026

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मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज की मौत से मचा हड़कंप, बाथरूम के बाहर मिला शव , पुलिस जांच में जुटी CHP चौक लिबरा हिंसा मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, पुलिस बल पर हमला, लूटपाट, आगजनी, बलवा एवं शासकीय कार्य में बाधा जैसे गंभीर अपराधों में था नामजद पति की हत्या के दोषी मां-बेटे को आजीवन कारावास, 1-1 हजार रुपए अर्थदंड, शराब के नशे में घर लौटे लच्छी राम की प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर की थी हत्या रोडोपाली मंडल की मासिक कामकाजी बैठक सम्पन्न, संगठन की मजबूती, बूथ सशक्तिकरण एवं आगामी कार्यक्रमों की कार्ययोजना पर हुआ मंथन संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने पर जोर, तिरंगा यात्रा , ‘मन की बात’ , संत रविदास जयंती भाजपा लोईंग मंडल ने तय की आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा ब्राह्मण सेवा समिति को मिला नया नेतृत्व, अमित शर्मा अध्यक्ष और आशीष शर्मा बने सचिव, पूर्व अध्यक्ष प्रवीण शर्मा का कार्यकाल पूर्ण, समाजजनों ने पूर्व कार्यकारिणी के कार्यों की सराहना कर जताया आभार
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पति की हत्या के दोषी मां-बेटे को आजीवन कारावास, 1-1 हजार रुपए अर्थदंड, शराब के नशे में घर लौटे लच्छी राम की प्लास्टिक की रस्सी से गला घोंटकर की थी हत्या

रायगढ़ । अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने पति और पिता की हत्या के मामले में आरोपी मां-बेटे को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय श्रीमान अभिषेक शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश घरघोड़ा ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। वहीं न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की अनुशंसा की है।

मामला थाना लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम कोड़ा माई का है। 25 अगस्त 2021 की रात लच्छी राम सिदार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना मिलते ही तत्कालीन थाना प्रभारी निरीक्षक आरएन साय पुलिस टीम के साथ ग्राम कोड़ा माई पहुंचे। घर के भीतर लच्छी राम सिदार मृत अवस्था में पड़ा था और आसपास खून फैला हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस को घटना के पीछे हत्या की आशंका हुई। पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच आगे बढ़ाई तो मामले की परतें खुलती चली गईं। पूछताछ में मृतक की पत्नी रूधनी सिदार ने घटना में अपने बेटे परमेश्वर सिदार के साथ शामिल होने की बात स्वीकार की।

अभियोजन के अनुसार, घटना वाली रात करीब 8 से 9 बजे के बीच लच्छी राम सिदार शराब के नशे में घर पहुंचा था और खाना मांगने लगा। उसकी पत्नी रूधनी सिदार ने उसे खाना परोसा। खाना खाते समय लच्छी राम अपनी पत्नी और बेटे को डांट-फटकार रहा था। इसी दौरान विवाद बढ़ गया। नशे में धुत लच्छी राम के व्यवहार से विवाद इतना बढ़ा कि उसकी पत्नी और बेटा दोनों आक्रोशित हो गए।

आरोप है कि इसके बाद मां-बेटे ने मिलकर प्लास्टिक की रस्सी का फंदा बनाया और लच्छी राम के गले में डालकर दोनों ओर से खींच दिया। दम घुटने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपियों ने हत्या को आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की जांच और साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई सामने आ गई।
मामले की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी एवं विवेचना अधिकारी आरएन साय ने की। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोपी रूधनी सिदार और उसके पुत्र परमेश्वर सिदार के विरुद्ध धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों का परीक्षण किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मां-बेटे को लच्छी राम सिदार की हत्या का दोषी पाया और दोनों को आजीवन कारावास तथा 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।
राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने न्यायालय में अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से एक लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

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