सिर में गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती धाराओं में कार्रवाई
घटना में प्रयुक्त स्टील का कड़ा जप्त, तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया
रायगढ़। थाना धरमजयगढ़ अंतर्गत पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द पुलिस ने रथ मेला के दौरान पुरानी रंजिश को लेकर 17 वर्षीय किशोर के साथ मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। आरोपियों के विरुद्ध थाना/चौकी में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान घटना में प्रयुक्त स्टील का कड़ा जप्त किया गया है।
प्रकरण के अनुसार दिनांक 28 जुलाई को 17 वर्षीय किशोर पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि पूर्व में ग्राम धौराभाठा बरपाली में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान उसका सुनिल, पिन्टु एवं मदन के साथ विवाद हुआ था।
27 जुलाई को ग्राम धौराभाठा बरपाली में रथ मेला आयोजित था। किशोर अपने भाई एवं दोस्तों के साथ रात्रि करीब 09:00 बजे मेला देखने गया था। इसी दौरान नंद कुमार राठिया की दुकान के पास उसकी मुलाकात सुनिल, पिन्टु, मदन एवं एक अन्य व्यक्ति से हुई। आरोपियों ने पूर्व शादी समारोह में हुए विवाद की रंजिश रखते हुए किशोर के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट शुरू कर दी।
आरोप है कि आरोपियों द्वारा किशोर को लात-घूंसों से मारपीट की गई तथा आरोपी सुनिल द्वारा स्टील के कड़े से उसके सिर पर वार किया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई। बीच-बचाव करने पहुंचे किशोर के भाई एवं दोस्तों के साथ भी आरोपियों द्वारा हाथ-मुक्के एवं स्टील के कड़े से मारपीट की गई।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस चौकी रैरूमाखुर्द में अपराध क्रमांक 209/2026 के तहत धारा 296, 115(2), 351(3), 3(5), 118(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्राप्त मुलाहिजा रिपोर्ट में सिर में धारदार वस्तु से चोट लगना लेख पाए जाने पर प्रकरण में संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
चौकी प्रभारी उप निरीक्षक इगेश्वर यादव द्वारा फरार आरोपियों के गांव में होने की सूचना पर दबिश देकर आरोपियों को पकड़ा गया और पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ के दौरान आरोपी सुनिल मांझी द्वारा घटना में प्रयुक्त स्टील का कड़ा पेश किया गया, जिसे विधिवत जप्त कर पुलिस कब्जे में लिया गया।
प्रकरण में पर्याप्त अपराध साक्ष्य पाए जाने पर आरोपी—
1. सुनिल मांझी पिता फिरूराम मांझी, उम्र 21 वर्ष, निवासी धौराभाठा बरपाली, चौकी रैरूमाखुर्द, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़।
2. पिन्टु उर्फ राहुल राठिया पिता सुरेन्द्र राठिया, उम्र 21 वर्ष, निवासी धौराभाठा बरपाली, चौकी रैरूमाखुर्द, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़।
3. मदन राठिया पिता अतिराम राठिया, उम्र 20 वर्ष, निवासी धौराभाठा बरपाली, चौकी रैरूमाखुर्द, थाना धरमजयगढ़, जिला रायगढ़।
को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आरोपी पिन्टु उर्फ राहुल राठिया के पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड होने की जानकारी सामने आई है।











