August 2, 2026

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रायगढ़ पुलिस को तमनार के चर्चित दोहरे हत्याकांड में मिली महत्वपूर्ण सफलता , चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा 20 साल के संघर्ष का असर! पीडब्ल्यूडी के आश्वासन के बाद खुला चक्का जाम, 15 अगस्त तक सड़क को चलने योग्य बनाने का वादा स्मार्ट मीटर हटाओ” अभियान का आगाज़, उपभोक्ताओं का फूटा आक्रोश – “यह स्मार्ट नहीं, बिजली बिल की लूट का मीटर है” महलोई में ग्रामीण पर हत्या की नीयत से टंगिया से वार, आरोपी को पुलिस ने चंद घंटों में किया गिरफ्तार, पत्नी के लापता होने के शक पर आरोपी ने बुजुर्ग पर टंगिया से किया था जानलेवा हमला सांप के काटने से दो मौत, एक का इलाज जारी, बीती रात की घटना, परिजनों में पसरा मातम गोलीकांड में बड़ा फैसला: महिला हत्याकांड के दोषी भाई-बहन को उम्रकैद, पुराने विवाद ने ली थी जान
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मुर्गा बनाने को लेकर हुए विवाद में पति ने पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, आत्महत्या का रूप देने की कोशिश

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के मार्गदर्शन में थाना लैलूंगा पुलिस ने महिला की संदिग्ध मृत्यु के मामले का खुलासा करते हुए उसके पति को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार थाना लैलूंगा क्षेत्र के ग्राम काराडेगा पटेलपारा में 24 दिसंबर 2025 की शाम पति-पत्नी के बीच मामूली विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी गिरधारी पैकरा उम्र 27 वर्ष निवासी काराडेगा पटेलपारा द्वारा थाना लैलूंगा में मर्ग सूचना दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया कि उसकी पत्नी डिजेश्वरी पैकरा ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है।
मर्ग धारा 194 बीएनएसएस के तहत विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा की गई बारीकी से जांच एवं शव परीक्षण रिपोर्ट में डॉक्टर द्वारा मृतिका की मृत्यु हत्यात्मक होना स्पष्ट किया गया। जांच में यह तथ्य सामने आया कि 24 दिसंबर 2025 की शाम आरोपी बिना पूछे मुर्गा-मटन लेकर घर पहुंचा, जिस पर पत्नी द्वारा नाराजगी जताए जाने से दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद के दौरान आरोपी ने लोहे की फुंकनी एवं धारदार परसूल से मारपीट कर रस्सी से गला घोंटकर पत्नी की हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी ने अपराध को छुपाने की नीयत से मृतिका को फांसी पर लटकाकर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया और परिजनों व ग्रामीणों को झूठी जानकारी दी। मर्ग जांच में अपराध के साक्ष्य छुपाने एवं मिथ्या सूचना देने की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध धारा 103(1) एवं 238 भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना अधिकारी द्वारा आरोपी से मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लोहे की फुकनी और परसूल और महत्वपूर्ण साक्ष्य जप्त कर उसे गिरफ्तार किया गया।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

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