अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान अभिषेक शर्मा ने हत्या के आरोपी श्रवण कलंग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड से दंडित करने का दण्डादेश सुनाया।
मामले का संक्षिप्त विवरण देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि घटना ग्राम चिंगारी दर्रापारा की है जहां अभियुक्त श्रवण कलंग ने मृतक जेठू राम कलंगा से ईट का पैसा ना देने की मामूली सी बात पर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक का भाई प्रार्थी हुलेश कलंगा ने थाना लैलूंगा में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया, कि घटना दिनांक 25/ 4 /2021 को अभियुक्त श्रवण कलंगा मृतक जेठू राम के घर बार बार आना जाना कर रहा था और पैसा मांग रहा था ,मृतक के द्वारा यह कहा गया कि उसे पैसा वह बाद में दे देगा किन्तु अभियुक्त पैसे लेने के लिए अड़ा था।
शाम 7:30 बजे जेठू राम और अभियुक्त श्रवण कुमार कलंगा के मध्य इसी बात को लेकर आपस में झगड़ा झंझट हुआ था।
अभियुक्त यह कह रहा था कि उसे शराब पीना है पैसा चाहिए किन्तु मृतक जेठू राम ने उसे पैसे नहीं दिए, पैसे ना देने की बात को लेकर अभियुक्त आक्रोशित होकर टांगी से मृतक के सीने में प्राण घातक हमला कर दिया जिससे मृतक गिर पड़ा और छटपटाने लगा, मृतक को अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
प्रार्थी की उक्त सूचना के आधार पर थाना लैलूंगा के अपराध क्रमांक 124/ 2021 में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई तत्कालीन विवेचना अधिकारी बी एस पैंकरा ने सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य को एकत्रित कर, तथा गवाहों के बयान दर्ज कर,अभियुक्त श्रवण कलंग के विरुद्ध घरघोड़ा न्यायालय में धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था।
माननीय न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध विचारण के दौरान सभी गवाहों के बयान दर्ज किये तथा समस्त साक्ष्यों का मूल्यांकन कर अभियुक्त श्रवण कलंग को जेठू राम कलंगा की हत्या का दोषी ठहराते हुए उसे धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा ₹1000 के अर्थ दंड से दंडित करने का दण्डादेश सुनाया , माननीय न्यायालय ने मृतक के बारिशों एवं आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से ₹100000 की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा की है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पक्ष रखा।











