August 12, 2026

ऐप डाउनलोड करें

विश्व आदिवासी मूलनिवासी दिवस पर रायगढ़ में निकली भव्य रैली, समाज ने महापुरुषों को किया नमन जंगल में गड्ढे में फंसा मवेशियों से भरा ट्रक, पुलिस पहुंची तो तस्कर फरार; बाइक भी छोड़ गए 4 वर्षों से लापता दुष्कर्म पीड़िता को घरघोड़ा पुलिस ने खोज निकाला, रायगढ़ से सकुशल बरामद कर न्यायालय में कराई गई उपस्थिति जमीन और रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप, एक ही परिवार के 10 लोगों पर मारपीट व धमकी का आरोप जल जीवन मिशन के कार्यों में लाएं तेजी, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई-कलेक्टर रथ मेला में किशोर से मारपीट करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार, गए जेल, पुरानी रंजिश को लेकर किशोर पर लात-घूंसों एवं स्टील के कड़े से किया हमला
विश्व आदिवासी मूलनिवासी दिवस पर रायगढ़ में निकली भव्य रैली, समाज ने महापुरुषों को किया नमन जंगल में गड्ढे में फंसा मवेशियों से भरा ट्रक, पुलिस पहुंची तो तस्कर फरार; बाइक भी छोड़ गए 4 वर्षों से लापता दुष्कर्म पीड़िता को घरघोड़ा पुलिस ने खोज निकाला, रायगढ़ से सकुशल बरामद कर न्यायालय में कराई गई उपस्थिति जमीन और रास्ते के विवाद ने लिया हिंसक रूप, एक ही परिवार के 10 लोगों पर मारपीट व धमकी का आरोप जल जीवन मिशन के कार्यों में लाएं तेजी, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई-कलेक्टर रथ मेला में किशोर से मारपीट करने वाले 03 आरोपी गिरफ्तार, गए जेल, पुरानी रंजिश को लेकर किशोर पर लात-घूंसों एवं स्टील के कड़े से किया हमला

पेट्रोल पंप में लूट करने वाले ने मालिक पर चाकू से हमला, अदालत ने सुनाया 7 साल की कैद

 

रायगढ़ । स्थानीय गोमती फ्यूल्स पेट्रोल पंप में लूट की नीयत से घुसकर मालिक पर चाकू से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी अस्मित नाग को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि मामला थाना घरघोड़ा के अपराध क्रमांक 106/2024 से संबंधित है। घटना 28 अप्रैल 2024 की रात लगभग 11 से 12 बजे के बीच की है। उस समय कसैया स्थित गोमती फ्यूल्स पेट्रोल पंप के कार्यालय में कर्मचारी राजकुमार यादव और उमेश यादव सो रहे थे, जबकि पंप संचालक खीरू राय कार्यालय में कंप्यूटर पर कार्य कर रहे थे।इसी दौरान आरोपी अस्मित नाग कार्यालय के भीतर पहुंचा और पैसे रखने वाला बैग उठाकर बाहर जाने लगा। खीरू राय ने उसकी गतिविधि पर संदेह होने पर उसे रोकते हुए बैग छीनने का प्रयास किया। इसी दौरान आरोपी ने चाकू निकालकर खीरू राय के पेट पर लगातार दो वार कर दिए और मौके से भाग निकला।
घटना के बाद शोर सुनकर कर्मचारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे तथा गंभीर रूप से घायल खीरू राय को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रायगढ़ रेफर किया गया था।प्रार्थी राजकुमार यादव की सूचना पर तत्कालीन थाना प्रभारी शरद चंद्रा के नेतृत्व मे उप निरीक्षक करमू साय पैंकरा ने मामले की जांच शुरू की। पूछताछ के दौरान आरोपी अस्मित नाग ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया।मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान, दस्तावेजी साक्ष्य एवं दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया।
सुनवाई पूर्ण होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 458, 394 एवं 307 के तहत दोषी करार देते हुए प्रत्येक धारा में 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1,000-1,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।मामले में राज्य शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।

Sailaab News
Author: Sailaab News

Owner name : ajay kumar khatri

और पढ़ें
10
Did you like our Portal?

Did you like our Portal?