रायगढ़। ग्राम बस्तीपाली में वर्ष 2021 में हुई हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय घरघोड़ा ने आरोपी तेल सिंह राठिया को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर 1 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक शर्मा की अदालत में हुई।
अभियोजन के अनुसार घटना 9 अगस्त 2021 को ग्राम बस्तीपाली में हुई थी। आरोपी तेल सिंह राठिया को संदेह था कि मृतक समुन्दर राठिया ने उसके खेत में लगे बोर में पत्थर डाल दिया है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ।
बताया गया कि आरोपी ने समुन्दर राठिया के साथ गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान समुन्दर उसके सामने आ गया। आरोप है कि इससे आरोपी गुस्से में आ गया और अपने पास रखी टांगी से समुन्दर के सिर पर वार कर दिया। वार के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
इलाज के दौरान हुई मौत
टांगी के वार से गंभीर रूप से घायल समुन्दर राठिया मौके पर ही बेहोश होकर गिर गया। परिजन उसे उपचार के लिए घरघोड़ा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
घटना की सूचना नरेश राठिया द्वारा थाना घरघोड़ा में दी गई। सूचना के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। तत्कालीन विवेचना अधिकारी एडमोन खेस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोपी के खिलाफ हत्या का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
साक्ष्यों और गवाहों के बयान के आधार पर दोष सिद्ध
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान दर्ज किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद न्यायालय ने आरोपी तेल सिंह राठिया को समुन्दर राठिया की हत्या का दोषी पाया।
न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹1000 के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया।
मृतक के आश्रितों को ₹1 लाख क्षतिपूर्ति की अनुशंसा
न्यायालय ने मृतक के आश्रितों को विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ के माध्यम से ₹1 लाख की क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की अनुशंसा भी की है। मामले में राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने पैरवी की।










